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This Article is From Jul 26, 2018

ITR Filing Last Date: अब 31 अगस्त तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, सरकार ने बढ़ाई अंतिम तारीख

आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है.

ITR Filing Last Date: अब 31 अगस्त तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, सरकार ने बढ़ाई अंतिम तारीख
अब 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न.
नई दिल्ली: आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. इस तरह जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर है. नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था. ऐसे करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, 'इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. 
 
बता दें कि हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है. इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए आयकरदाताओं को और समय दिया है. इस बार तो पूरा एक महीने का अतिरिक्त समय इनकम टैक्सपेयर्स को दिया गया है.
 
इस बीच, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है. गोयल ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाई गई है. मैं करदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्धारित तारीख तक अपना आयकर जमा कराएं.

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