इंदौर:
इंदौर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या के केस में फैसला सुनाया है। दोषी मनोज गौड़ को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि आईपीएस नरेंद्र ने अवैध तरीके से पत्थर ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर मनोज ने आईपीएस पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। नरेंद्र के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या के पीछे माइनिंग माफिया का हाथ है।
गौरतलब है कि आईपीएस नरेंद्र ने अवैध तरीके से पत्थर ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर मनोज ने आईपीएस पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। नरेंद्र के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या के पीछे माइनिंग माफिया का हाथ है।
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