आधार पर टेलीकॉम मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन.
नई दिल्ली:
मोबाइल फोन कंपनियां अब ग्राहक से किसी सूरत में ना आधार मांग पाएंगी और ना ही उनका ई-केवाईसी कर सकेंगी. टेलीकॉम मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी करके मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 'पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की e-kyc इस्तेमाल नहीं करेंगी. टेलीकॉम कंपनियां इसको समयबद्ध तरीके से लागू करें और 5 नवंबर तक रिपोर्ट दें'. बीते महीने 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि मोबाइल फोन कंपनियां आधार नहीं मान सकती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर टेलीकॉम मंत्रालय ने मोबाइल फोन कंपनियों के साथ बातचीत करके यह नोटिफिकेशन जारी किया है.
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ई-केवाईसी यानी अंगूठा लगाकर बायोमैट्रिक्स देकर अपनी वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवाना. पिछले काफ़ी समय से मोबाइल फोन कंपनियां नए ग्राहकों को कनेक्शन देने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल कर रही थी. यही नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्ती नही की थी तब तक पुराने ग्राहकों से भी आधार को उनके मोबाइल नंबर के साथ लिंक कराने की बात कह रही थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अब टेलीकॉम मंत्रालय के निर्देश के बाद साफ हो गया है कि मोबाइल कंपनियां किसी भी सूरत में ग्राहक से आधार नहीं मांग सकती.
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मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कनेक्शन लेने मोबाइल ग्राहक को अपनी पहचान और पता का प्रूफ देना होगा यानी पुराने वाले सिस्टम के तहत अब सब कुछ चलेगा. अगर उपभोक्ता खुद आधार देना चाहे तो इसे स्वीकार किया जा सकता है पेपर वेरिफिकेशन में आधार नंबर दिया जा सकता है, लेकिन फार्म में आधार का कॉलम डीलीट करना होगा जो अभी तक ऑप्शनल बताया हुआ था.
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मंत्रालय के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां वेरिफिकेशन के लिए नया सिस्टम 5 नवंबर तक बनाकर उसकी मंज़ूरी लें. इसमें कंपनियां सुझाव दे रही हैं कि सिम लेते वक्त ग्राहक का फोटो खींचा जा सकता है.
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