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This Article is From May 25, 2018

मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्कवायरी का आदेश

सेना ने शुक्रवार को मेजर नितिन लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया जिन्हें. इसी हफ्ते के शुरु में तब हिरासत में ले लिया गया था.

मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्कवायरी का आदेश
फाइल फोटो
नई दिल्ली: सेना ने शुक्रवार को मेजर नितिन लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया जिन्हें. इसी हफ्ते के शुरु में तब हिरासत में ले लिया गया था, जब वह 18 साल की एक युवती के साथ किसी होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे और होटल स्टाफ से कहासुनी हो ने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि आगे की कार्रवाई के बारे में इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर फैसला किया जाएगा. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का फैसला सेना प्रमुख बिपिन रावत के इस बयान के शीघ्र बाद आया कि यदि मेजर गोगोई ‘किसी अपराध’ के दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी. 

यह भी पढ़ें: मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया तो दिया जाएगा उचित दंड जो बनेगा नजीर: बिपिन रावत

रावत ने आर्मी गुडविल स्कूल जाते समय पहलगाम में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यदि भारतीय सेना का कोई भी अधिकारी किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे.’’  उन्होंने कहा, ‘‘ यदि मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी. यह सजा एक मिसाल कायम करेगी.’’  जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ही 23 मई की घटना की जांच कर रही है जब मेजर गोगोई को उनके ड्राइवर और बडगाम की एक युवती के साथ पुलिस को सौंपा गया था. 

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अधिकारियों ने बताया कि होटल के कर्मचारियों ने गोगोई को महिला के साथ अंदर नहीं जाने दिया था. पिछले साल कश्मीर में अपने वाहन के बोनट पर एक नागरिक को बांधने के मेजर गोगोई के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया था.

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