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This Article is From Dec 07, 2019

भारत बोला- पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाते हुए खुले में घूम रहा है 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद

भारत ने कहा कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाते हुए खुले में घूम रहा है.

भारत बोला- पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाते हुए खुले में घूम रहा है 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद
आतंकी हाफिज सईद.
Quick Take
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भारत बोला- खुले में घूम रहा है हाफिज सईद
'पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का उठा रहा है लुत्फ'
'कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं'
नई दिल्ली:

भारत ने शुक्रवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है. भारत ने कहा कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाते हुए खुले में घूम रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया से कहा, 'हम सब जानते हैं कि इन हमलों का दोषी कौन है और हम यह भी जानते हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है. हमें पता है कि मास्टरमाइंड खुले में घूम रहा है और पाकिस्तान की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठा रहा है. हमने उनके साथ सारे सबूत सांझा किया है. कार्रवाई करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है. पाकिस्तान बहानेबाजी कर रहा है. वैश्विक समुदाय को लग रहा है कि पाकिस्तान मुंबई हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गंभीर नहीं है.'

वहीं, नवंबर में खबर आई थी कि हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों को लेकर अगले महीने आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा अभियोग चलाया जाएगा.  लाहौर में आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर सुनवाई की थी और मामले में जमात-उद-दावा प्रमुख और अन्य के खिलाफ अभ्यारोपण के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी. 

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अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद बताया था, ‘एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सईद और अन्य के खिलाफ अभ्यारोपण के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की.' उन्होंने कहा था कि अभियोजक अब्दुर रऊफ भट्टी ने अदालत से मामले की सुनवायी जल्द पूरी करने के लिए दिन प्रतिदिन आधार पर सुनवायी करने का अनुरोध किया जिसका सईद के वकील द्वारा विरोध किया गया.

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पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ ‘‘आतंकवाद वित्तपोषण'' के आरोपों में पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में 23 प्राथमिकी दर्ज की थीं और जमात उद दावा प्रमुख को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था. वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है. मामले लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में अल-अंफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट और मुआज बिन जबाल ट्रस्ट सहित ट्रस्ट या गैर-लाभ संगठनों (एनपीओ) के नाम पर बनाई गई संपत्ति/संपत्तियों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन एकत्रित करने के लिए दर्ज किए गए हैं. 

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अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा, जमात उद दावा और उसकी परमार्थ इकाई फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए उनकी संपत्तियों और ट्रस्टों के इस्तेमाल के मामलों की जांच शुरू कर दी है.

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