हैदराबाद:
यहां के एक बैंक में बगैर पहचानपत्र के छह लाख रुपये के पुराने नोट बदले जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने दो बैंककर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया. बैंक प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने सरूरनगर में सिंडिकेट बैंक की कमलानगर शाखा के दो कर्मियों के खिलाफ रविवार की शाम मुकदमा दर्ज किया.
बैंक के लिपिक वी. मल्लेश ने छह लाख रुपये के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट रोकड़िया राधिका को दिए और उसके बदले 2000 रुपये के तीन नोट प्राप्त किए. यह घटना शनिवार को हुई और बैंक प्रबंधक को भी जांच के दौरान इसी तरह की घटना का पता चला.
सरूरनगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वास हनन का आपराधिक मामला दर्ज किया. बैंक प्रबंधक द्वारा निलंबित किए जाने के बाद मल्लेश 5.6 लाख रुपये वापस ले आए और बताया कि शेष राशि उसने खर्च कर दी. हालांकि बैंक अधिकारियों और पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा है कि रुपये उसके थे.
विमुद्रीकृत नोटों के स्रोत के बारे में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड या पहचान के अन्य प्रमाण जमा कर एक बार में चार हजार रुपये मूल्य के विमुद्रीकृत नोट बदल सकते हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
बैंक के लिपिक वी. मल्लेश ने छह लाख रुपये के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट रोकड़िया राधिका को दिए और उसके बदले 2000 रुपये के तीन नोट प्राप्त किए. यह घटना शनिवार को हुई और बैंक प्रबंधक को भी जांच के दौरान इसी तरह की घटना का पता चला.
सरूरनगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वास हनन का आपराधिक मामला दर्ज किया. बैंक प्रबंधक द्वारा निलंबित किए जाने के बाद मल्लेश 5.6 लाख रुपये वापस ले आए और बताया कि शेष राशि उसने खर्च कर दी. हालांकि बैंक अधिकारियों और पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा है कि रुपये उसके थे.
विमुद्रीकृत नोटों के स्रोत के बारे में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड या पहचान के अन्य प्रमाण जमा कर एक बार में चार हजार रुपये मूल्य के विमुद्रीकृत नोट बदल सकते हैं.
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