शिमला:
अन्ना हजारे के जनलोकपाल से कई राज्य सरकार भी प्रभावित दिख रही हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एंटी करप्शन बिल और सिटीज़न चार्टर बिल विधानसभा में पास कर दिया। एंटी करप्शन बिल में एक खास प्रावधान रखा गया है जिसके तहत जिस किसी पर भ्रष्टाचार का मामला चलेगा उसकी संदिग्ध संपत्ति को सरकारी खजाने से अटैच कर दिया जाएगा। अगर आरोपी निर्दोष साबित होता है तो संपत्ति छह फीसदी ब्याज के साथ वापस की जाएगी और दोषी साबित होने पर संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। इसके अलावा आम लोगों को मिलने वाली सरकारी सेवा को समय सीमा के अंतर्गत बांध दिया गया है जिससे अफ़सर मनमानी न कर पाएं।
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हिमाचल प्रदेश, कप्शन बिल, सिटीजन चार्टर