बांबे हाईकोर्ट की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
बंबई उच्च न्यायालय ने दक्षिण मुंबई के जीर्ण कर्नाक बंदर पुल को गिराने की अनुमति सोमवार को दे दी. न्यायमूर्ति एन एच पाटिल और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने 130 वर्ष पुरानी संरचना को गिराने पर रोक की मांग को लेकर दायर कार्यकर्ता कमलाकर शेनॉय की याचिका का निपटारा कर दिया.
याचिका में दावा किया गया है कि मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के निकट पश्चिम से पूरब जाने के लिए कोई वैकल्पिक पुल उपलब्ध नहीं है. रेलवे के वकील सुरेश कुमार ने कहा कि 18 माह के भीतर नया पुल बना दिया जाएगा. उनके इस बयान को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया. (इनपुट भाषा से)
याचिका में दावा किया गया है कि मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के निकट पश्चिम से पूरब जाने के लिए कोई वैकल्पिक पुल उपलब्ध नहीं है. रेलवे के वकील सुरेश कुमार ने कहा कि 18 माह के भीतर नया पुल बना दिया जाएगा. उनके इस बयान को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया. (इनपुट भाषा से)
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