इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि हत्या मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की

उच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना फैसला सात महीने पहले सुरक्षित रख लिया था.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि हत्या मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय नेराजेश तलवार और नुपुर तलवारकी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या में उन्हें दोषी करार दिए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई आज दोबारा शुरू की. उच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना फैसला सात महीने पहले सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई के बयानों में पाए गए कुछ विराधाभासों के चलते पीठ इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अगस्त तय की. अदालत ने नोएडा स्थित इस दंत चिकित्सक दंपति द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला गत 11 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था. तलवार दंपति को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.  इस अदालत ने सीबीआई को तलवार के मकान में रखे इंटरनेट राउटर की जांच से जुड़े रिकॉर्ड्स सुनवाई की अगली तारीख को पेश करने का भी आज निर्देश दिया. इस राउटर के बारे में कहा गया था कि हत्या के समय यह राउटर चालू था.

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मई, 2008 में आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई थी और उसका गला धारदार चीज से काटा गया था. शुरुआत में संदेह की सुईं हेमराज पर घूमी जो उस समय लापता था, लेकिन दो दिनों बाद उसका शव उस मकान की छत से बरामद किया गया था.


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अखबार की सुर्खियों में रहे इस मामले की ठीक से जांच नहीं करने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी आलोचना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.
 


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