दिल्ली में तंबाकू पर बैन के नोटिफकेशन पर दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि हाइकोर्ट ने नोटिफकेशन पर स्टे नहीं लगाया है लेकिन सरकार को कहा है कि 20 मई तक इस मामले में कोई कार्रवाई ना करे।
दरअसल एक तंबाकू कंपनी ने दिल्ली हाइकोर्ट में दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी। कंपनी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन पूरी तरह गलत है और राज्य सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती।
कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि तंबाकू फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नहीं आता लिहाजा ये पाबंदी सिर्फ केंद्र सरकार ही लगा सकती है। याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 20 मई तक जवाब मांगा है।
हालांकि कोर्ट ने नोटिफकेशन पर रोक नही लगाई लेकिन दिल्ली सरकार को कहा है कि वो तंबाकू की बिक्री के मामले में कोई कारवाई न करे। गौरतलब है कि 30 मार्च को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर तंबाकू की बिक्री समेत स्टोर करने या बनाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये बैन सिर्फ खाने वाले तंबाकू पर लगा़या गया था।
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