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This Article is From Nov 29, 2020

हरियाणा : लव जिहाद पर कानून की तैयारी लेकिन 64 साल में धर्मांतरण के मुट्ठी भर मामले

Haryana law on Love Jihad : ड्राफ्ट कमेटी को लव जिहाद पर अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी. यूपी और मध्य प्रदेश ने लव जिहाद के दोषियों के लिए 10 साल सजा का प्रावधान किया है.

हरियाणा : लव जिहाद पर कानून की तैयारी लेकिन 64 साल में धर्मांतरण के मुट्ठी भर मामले
Haryana में यूपी और एमपी की तरह लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी
चंडीगढ़:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और मध्य प्रदेश की BJP शासित सरकारों की तरह हरियाणा में भी लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है. सूत्रों का कहना है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद पर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बिना ड्राफ्ट कमेटी की बैठक एक दिसंबर को बुलाई है. इस बैठक में विधेयक का खाका अंतिम रूप ले सकता है. UP में लव जिहाद अध्यादेश के जरिये लागू भी हो चुका है, जबकि एमपी में इसकी तैयारी है.

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ड्राफ्ट कमेटी को लव जिहाद पर अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. यूपी और मध्य प्रदेश सरकारों ने लव जिहाद के दोषियों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है. एक दिसंबर की बैठक में इन राज्यों के कानूनों पर भी विचार होगा.लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए बनी ड्राफ्ट कमेटी में राज्य के गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा शामिल हैं.  

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हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह विभाग को शादी के लिए हुईं धर्मांतरण की घटनाओं का आंकड़ा इकट्ठा करने को कहा था. विभाग को पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा राज्य बनने के वक्त से इस आंकड़े को जुटाना था. हालांकि 64 सालों में  शादी के लिए धर्मांतरण के महज 77 मामलों का ही पता चला है. इसमें वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने शादी के पहले या उसके दो साल के भीतर धर्मांतरण किया हो.

MP में लव जिहाद पर 10 साल सजा

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