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This Article is From Nov 04, 2015

सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल का केस सुनने से किया इंकार, मामला दूसरी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल का केस सुनने से किया इंकार, मामला दूसरी बेंच को भेजा
हार्दिक पटेल का फाइल फोटो...
नई दिल्‍ली: पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच के पास भेज दिया। हार्दिक ने अपने खिलाफ लगे देशद्रोह के केस को चुनौती दी है और जमानत की मांग की है।

खास बात ये है कि हार्दिक की ओर से वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने करीब 45 मिनट तक बहस की। सिब्‍बल तरफ से दलील दी गई कि 22 साल के हार्दिक के खिलाफ गलत तरीके से मामला बनाया गया। ये बात पब्लिक स्पीच नहीं थी। ये दो लोगों के बीच की आपसी बातचीत थी। ये बात 3 अक्टूबर की है, जबकि एफआईआर 18 अक्टूबर को हुई। बीते 15 दिनों में कोई भी घटना नहीं हुई है। वहीं, गुजरात सरकार की ओर से अदालत में AG, ASG मौजूद थे।

उल्‍लेखनीय है कि है। हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट ने फ़ैसले को चुनौती दी है। हार्दिक फिलहाल सूरत जेल में बंद है। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले महीने राजद्रोह के आरोप को चुनौती देने वाली पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है। दरअसल, हार्दिक ने 3 अक्टूबर को एक बयान दिया था। इस बयान में पटेल ने विपुल देसाई नाम के एक लड़के द्वारा सुसाइड की धमकी दिए जाने पर कहा था कि दो-चार पुलिसवालों को मार देना, लेकिन खुदकुशी मत करना। इस बयान का वीडियो वायरल हो गया था।

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