केरल 'लव जिहाद' केस : हादिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'मुझे आजादी चाहिए', पढ़ाई के लिए सलेम भेजी गई

केरल के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि हादिया को उसके माता-पिता अपने कब्जे में न रखें.

केरल 'लव जिहाद' केस : हादिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'मुझे आजादी चाहिए', पढ़ाई के लिए सलेम भेजी गई

शनिवार को दिल्ली रवाना होने से पहले कोच्चि में हादिया (फाइल फोटो)

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हादिया ने अपनी आजादी की मांग की
  • SC ने हादिया को माता-पिता की हिरासत से रिहा किया
  • हादिया के पति ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हूं
नई दिल्ली:

केरल के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि हादिया को उसके माता-पिता अपने कब्जे में न रखें. हादिया ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा, मुझे अपनी आजादी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने हादिया से कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करें. सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को होम्योपैथी की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए तमिलनाडु के सलेम भेज दिया. अदालत ने केरल पुलिस को निर्देश दिया कि वह हादिया को सुरक्षा प्रदान करने और यथाशीघ्र उसका सलेम पहुंचना सुनिश्चित करे. अदालत ने कॉलेज से हादिया को फिर से दाखिला देने और हॉस्‍टल में जगह भी देने का निर्देश दिया. अब जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस मामले की आगे की सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में करीब पौने दो घंटे की सुनवाई के बाद जज ने हदिया से बातचीत शुरू की. जस्टिस चंद्रचूड ने हादिया से अंग्रेजी में सवाल किए, जिसका उसने मलयालम में जवाब दिया. वरिष्ठ वकील वीवी गिरी ने हादिया के जवाब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर जज को बताया. सुप्रीम कोर्ट ने हादिया से सवाल किया, आपने किस स्कूल में पढ़ाई की? आपने डॉक्टरी पेशे को कैसे चुना? आपकी भविष्य की क्या योजना है? जज ने 25 मिनट तक हदिया से बातचीत की.

यह भी पढ़ें : हादिया ने कहा- मैं एक मुस्लिम हूं, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं

हदिया ने कोर्ट में कहा कि उसे 11 महीने से गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया है. उसने BHMS किया है लेकिन वो इंटर्नशिप नहीं कर पाई, वो इसे पूरा करना चाहती है. कोर्ट ने जब यह पूछा कि अगर सरकार खर्चा दे तो क्या आप पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं? इस पर हादिया ने कहा, मेरे पति मेरा खर्च उठा सकते हैं. सरकारी पैसे की जरूरत नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को माता-पिता की हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया. हादिया ने विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए यह भी कहा कि मुझे अपनी आजादी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को पढ़ाई पूरी करने को कहा. कोर्ट ने कॉलेज को हादिया को फिर से दाखिला देने और हॉस्टल में कमरा देने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद हादिया के पति शफीन जहां ने NDTV इंडिया से कहा कि वह इस आदेश से खुश हैं.

बता दें कि केरल की 24 वर्षीय हादिया (इस्लाम धर्म अपनाने वाली हिंदू महिला) ने शनिवार को भी कहा था कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है. हादिया ने इस्लाम कबूल कर शाफिन जहां नामक मुस्लिम युवक से शादी की है. हादिया को उसके माता-पिता और सुरक्षाकर्मी दिल्ली जाने वाले विमान में चढ़ाने के लिए उसे जबरन ले गए थे, क्योंकि इस मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट में गवाही देनी थी. भारी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच जैसे ही हादिया नेदुम्बेसरी स्थित हवाई अड्डे पर पहुंची तो वहां अव्यवस्था का माहौल हो गया था, क्योंकि मीडियाकर्मी उसके निकट जाने की कोशिश करने लगे और इसके लिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई.

VIDEO : सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई हादिया
हवाई अड्डे के अंदर ले जाने के दौरान बुर्का पहनी 24 वर्षीय हादिया ने चिल्ला कर कहा कि 'मैं एक मुस्लिम हूं. मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है. मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं.' इससे पहले महिला अपने माता-पिता और पुलिस के एक दल के साथ जिले के वैकम के निकट एक गांव से दो घंटे की यात्रा करने के बाद हवाई अड्डे पर पहुंची.


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