कंडक्टर अशोक को मिली जमानत (फाइल फोटो)
गुरुग्राम:
रेयान इंटरनेशनल स्कूल में आठ वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी बस कंडक्टर को गुड़गांव कोर्ट से जमानत मिल गई है. इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और उसने 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया है.
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गुड़गांव कोर्ट में सीबीआई ने कंडक्टर अशोक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विरोध किया. अदालत के आदेश के बाद कंडक्टर अशोक तीन महीने बाद जेल से बाहर आएगा.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने कुमार और सीबीआई दोनों के वकीलों की दलीलें सुनीं. सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि कुमार मामले में अब भी एक संदिग्ध है. प्रद्युम्न के पिता बरूण चंद्रा के वकील सुशील टेकरीवाल ने कुमार की जमानत रद्द करने के पक्ष में दलीलें दीं थी.
इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज सहित अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा था कि अपराध में कुमार की भूमिका का अब तक पता नहीं चला है लेकिन उन्हें क्लीन चिट देने पर फैसला वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकता है.
VIDEO: प्रद्युम्न हत्याकांड में आया नया मोड़
आरोपी अशोक के वकील मोहित वर्मा ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है. वर्मा ने कहा, कुमार के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ. उनकी जांच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीआई इस मामले में रेयान स्कूल के एक छात्र को गिरफ्तार कर चुकी है.
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गुड़गांव कोर्ट में सीबीआई ने कंडक्टर अशोक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विरोध किया. अदालत के आदेश के बाद कंडक्टर अशोक तीन महीने बाद जेल से बाहर आएगा.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने कुमार और सीबीआई दोनों के वकीलों की दलीलें सुनीं. सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि कुमार मामले में अब भी एक संदिग्ध है. प्रद्युम्न के पिता बरूण चंद्रा के वकील सुशील टेकरीवाल ने कुमार की जमानत रद्द करने के पक्ष में दलीलें दीं थी.
इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज सहित अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा था कि अपराध में कुमार की भूमिका का अब तक पता नहीं चला है लेकिन उन्हें क्लीन चिट देने पर फैसला वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकता है.
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आरोपी अशोक के वकील मोहित वर्मा ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है. वर्मा ने कहा, कुमार के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ. उनकी जांच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीआई इस मामले में रेयान स्कूल के एक छात्र को गिरफ्तार कर चुकी है.
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