अहमदाबाद:
गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 2002 में गोधरा दंगों के मामले में उन 50 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं, जिन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति आरआर त्रिपाठी और न्यायमूर्ति पीपी भट्ट की खंडपीठ ने इन सभी को बरी करने के खिलाफ प्रदेश सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। एक मार्च, 2002 को लगभग 1,500 लोगों की भीड़ ने वसाड गांव में लोगों के घर और दुकानें जला दी थीं, जिसके बाद प्रदेश रिजर्व पुलिस बल को बुलाया गया था।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
गुजरात सरकार, दंगे, हाई कोर्ट