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This Article is From Sep 25, 2020

ईमानदार टैक्सपेयर के सम्मान के लिए सरकार ने शुरू की 'फेसलेस आयकर अपील', अधिसूचना जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को ‘पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान’ मंच के तहत कर रिटर्न का चेहरारहित आकलन और करदाता चार्टर जारी किया था.

ईमानदार टैक्सपेयर के सम्मान के लिए सरकार ने शुरू की 'फेसलेस आयकर अपील', अधिसूचना जारी
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने ‘फेसलेस इनकम टैक्स अपील' प्रणाली की शुक्रवार से शुरूआत कर दी है. फेसलेस अपीलों के तहत, सभी आयकर अपीलों को फेसलेस इकोसिस्टम के तहत एक फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा. इस बारे में आवश्यक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इस प्रणाली का उद्देश्य ईमानदार टैक्सपेयर्स को सम्मान देना और टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता लाना है.

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस फेसलेस अपील प्रणाली में सभी इनकम टैक्स अपीलों को टैक्सपेयर्स और टैक्स ऑफिसर्स के ‘आमने-सामने' आये बिना अंतिम रूप दिया जायेगा. हालांकि, गंभीर धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील और छापेमारी के मामलों, अंतरराष्ट्रीय कर और कालाधन कानून के तहत आने वाले मामले इसके तहत नहीं आएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को ‘पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' मंच के तहत कर रिटर्न का चेहरारहित आकलन और करदाता चार्टर जारी किया था. प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वर्षगांठ के मौके पर चेहरारहित अपील प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की थी. हाल के बरसों में आयकर विभाग ने कर प्रक्रिया के सरलीकरण तथा करदाताओं के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए कई तरह के सुधार किए हैं.

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मंत्रालय ने कहा, ‘‘अब से चेहरारहित अपील के तहत आयकर अपीलों में अपीलों के ई-आवंटन से लेकर, नोटिस/सवालों का ई-संचार, ई-सत्यापन/ई-पूछताछ, ई-सुनवाई से लेकर अंतत: अपीलीय आदेश को ई-माध्यम से भेजना, अपील की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. ऐसे में अपील करने वाले और विभाग अधिकारी के एक दूसरे के आमने-सामने आने की जरूरत नहीं होगी. करदाता या उनके वकीलों तथा आयकर विभाग के बीच किसी तरह का आमना-सामना नहीं होगा. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.

बयान में कहा गया है कि करदाता अपने घर पर बैठकर विभाग को जानकारी दे सकेंगे तथा अपना समय और संसाधन बचा सकेंगे. चेहरारहित अपील प्रणाली के तहत मामलों का आवंटन डाटा एनालिटिक्स तथा कृत्रिम मेधा (एआई) के तहत गतिशील अधिकार क्षेत्र के तहत किया जाएगा. गतिशील अधिकार क्षेत्र के तहत अपीलीय आदेश एक शहर में तैयार होगा और इसकी समीक्षा किसी दूसरे शहर में की जाएगी. इससे एक उद्देश्यपूर्ण, उचित और न्याय संगत आदेश सामने आएगा.

(इनपुट एजेंसी भाषा से भी )

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