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दिल्ली की स्थानीय अदालत ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा एवं अरुणा चड्ढा की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डीके जांगला ने हिरासत अवधि में विस्तार करते हुए आरोप पत्र की जांच के लिए 12 अक्टूबर तक के लिए समय सीमा निर्धारित की है। पुलिस ने छह अक्टूबर को आरोप पत्र पेश किया था।
कांडा के वकील ने कहा था कि समय की कमी के कारण आरोप पत्र की जांच नहीं हो पाई है इसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि गीतिका (23 वर्ष) की लाश चार-पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने घर में फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं उसकी एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व अधिकारी अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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