
कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले में तत्काल तीन जजों की बेंच के गठन से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट के सेकेट्री जनरल ने CJI का आदेश राजीव कुमार के वकील को सूचित किया. 24 मई तक राजीव कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण है. कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन कर अंतरिम सरंक्षण को बढाने की मांग की है.
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राजीव कुमार के वकील ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में अदालतों में हड़ताल चल रही है इसलिए वो याचिका दाखिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां वकीलों की हड़ताल है. इसलिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए उनके अंतरिम सरंक्षण का आदेश में संशोधन कर हड़ताल खुलने से सात दिन किया जाए.
पीठ ने कहा था कि ये तीन जजों की पीठ का फैसला था इसलिए सेकेट्री जनरल के सामने मेंशन करें ताकि वो CJI के सामने मामले को रख सके. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक को हटा लिया था और राजीव कुमार को सात दिन का अंतरिम सरंक्षण दिया था ताकि वो संबंधित कोर्ट से अग्रिम जमानत ले सकें.
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