लोकायुक्त कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे खनन माफिया जनार्दन रेड्डी
बेंगलुरु:
बीजेपी की येदियूरप्पा सरकार में पर्यटन मंत्री रहे बेल्लारी के जनार्दन रेड्डी को कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बेंगलुरू में गिरफ्तार कर लिया।
लोकायुक्त पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख चरण रेड्डी ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि जनार्दन रेड्डी को पूछ ताछ के लिए बुलाया गया था। वो सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में जनार्दन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
6 साल पुराना है मामला
मामला उत्तर कर्नाटक के बेल्लिकरी पोर्ट पर जब्त कर रखे गए आयरन ओर को चोरी कर उसे निर्यात करने का तक़रीबन 6 साल पुराना मामला है। इस सिलसिले में तीन मुक़दमे दर्ज हुए थे जिनमें से दो में जनार्दन रेड्डी को ज़मानत मिली हुई है। लेकिन तीसरे मामले में उनकी ज़मानत होनी बाक़ी है जिसमें जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी हुई है।
2011 में भी हुई थी रेड्डी की गिरफ्तारी
जनार्दन रेड्डी को 2011 में ओब्लापुरम माइनिंग केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तक़रीबन तीन साल बाद इस साल जनवरी में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली थी। अवैध खनन मामले में दो एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई के साथ-साथ कर्नाटक लोकायुक्त की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी के ज़िम्मे 50 हज़ार मिट्रिक टन या इससे कम के आयरन ओर के निर्यात की जांच है जबकि अवैध खनन और इसके निर्यात से जुड़े दूसरे सभी मामले की जांच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर रही है।
लोकायुक्त पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख चरण रेड्डी ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि जनार्दन रेड्डी को पूछ ताछ के लिए बुलाया गया था। वो सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में जनार्दन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
6 साल पुराना है मामला
मामला उत्तर कर्नाटक के बेल्लिकरी पोर्ट पर जब्त कर रखे गए आयरन ओर को चोरी कर उसे निर्यात करने का तक़रीबन 6 साल पुराना मामला है। इस सिलसिले में तीन मुक़दमे दर्ज हुए थे जिनमें से दो में जनार्दन रेड्डी को ज़मानत मिली हुई है। लेकिन तीसरे मामले में उनकी ज़मानत होनी बाक़ी है जिसमें जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी हुई है।
2011 में भी हुई थी रेड्डी की गिरफ्तारी
जनार्दन रेड्डी को 2011 में ओब्लापुरम माइनिंग केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तक़रीबन तीन साल बाद इस साल जनवरी में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली थी। अवैध खनन मामले में दो एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई के साथ-साथ कर्नाटक लोकायुक्त की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी के ज़िम्मे 50 हज़ार मिट्रिक टन या इससे कम के आयरन ओर के निर्यात की जांच है जबकि अवैध खनन और इसके निर्यात से जुड़े दूसरे सभी मामले की जांच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर रही है।
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