विज्ञापन
This Article is From May 19, 2017

कोल स्कैम : पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता सहित 2 दोषी करार

अदालत 22 मई के फैसले में यह बताएगी कि किस दोषी को क्या सजा दी जानी है. अदालत ने सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया.

कोल स्कैम : पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता सहित 2 दोषी करार
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
तत्कालीन संयुक्त सचिव केएस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक केसी समारिया भी दोषी
22 मई को सुनाई जा सकती है सजा
सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया गया है
नई दिल्ली:

विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दोषी करार दिया है. विशेष सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया है. इन लोगों को मध्यप्रदेश में थेसगोड़ा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन केएसएसपीएल को करने में की गई कथित अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया गया है. अदालत 22 मई के फैसले में यह बताएगी कि किस दोषी को क्या सजा दी जानी है.

अदालत ने सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया. एच सी गुप्ता, क्रोफा और समारिया के अलावा अदालत ने कंपनी केएसएसपीएल और उसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार आहलूवालिया को भी दोषी ठहराया है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि केएसएसपीएल द्वारा कोयला ब्लॉक के लिए दायर किया गया आवेदन अधूरा था और जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण इसे मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया जाना चाहिए था.

सीबीआई ने कहा था कि कंपनी ने अपनी नेट वर्थ और मौजूदा क्षमता को गलत बताया. राज्य सरकार ने भी कंपनी को कोई कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश नहीं की थी. हालांकि सुनवाई के दौरान आरोपियों ने आरोपों को गलत बताया. अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में आरोप तय करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुप्ता ने ‘अंधेरे’ में रखा था और कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में गुप्ता ने प्रथम दृष्ट्या कानून एवं उन पर जताए गए विश्वास का उल्लंघन किया.

गुप्ता के खिलाफ लगभग आठ अलग-अलग आरोपपत्र दायर किए गए हैं और इनपर अलग-अलग सुनवाई चल रही है. उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इन सभी मामलों में संयुक्त सुनवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com