यह ख़बर 22 सितंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

चिटफंड घोटाला: पूर्व महाधिवक्ता दो दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजे गए

नई दिल्ली:

भुवनेश्वर की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूर्व महाधिवक्ता अशोक मोहंती को दो दिन के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी।

चिटफंड घोटाले में घिरी अर्थ तत्व ग्रुप (एटी) से कथित संबंध को लेकर गिरफ्तार मोहंती को यहां विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

हालांकि सीबीआई ने मोहंती को तीन दिन के रिमांड पर देने की मांग की थी, लेकिन सीजेएम पद्मलोचन सत्पथी ने केंद्रीय जांच एजेंसी को सिर्फ दो दिन का रिमांड दिया।

सीबीआई ने इससे पहले सूचित किया था कि मोहंती को कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग और अर्थ तत्वा (एटी) समूह की कंपनियों के धन का घपला करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। एटी समूह ने राज्य में सैकड़ों निवेशकों को ठगा है।

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सीबीआई अधिकारियों द्वारा ले जाए जाने के दौरान मोहंती ने संवाददाताओं से कहा, 'मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं आपसे सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैंने नेकनीयती और सही तरीके से काम किया। ईश्वर और गुरु मेरे गवाह हैं। आखिरकार सच की जीत होगी।'