नई दिल्ली:
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। चारा घोटाला मामले में जज बदलने की लालू यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जज बदलने के संकेत दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और सीबीआई से कहा है कि वे आपसी रजामंदी से जज का नाम दे दें।
सहमति ना बनने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पास यह विकल्प है कि वे नए जज को केस सौंप दे। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
सीबीआई की विशेष अदालत झारखंड की चाइबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़े मामले में 15 जुलाई को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी।
दरअसल लालू यादव ने जज बदलने की अर्ज़ी दी है। उनका दावा है कि उन्हें मौजूदा सीबीआई जज पीके सिंह से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वे उनकी राजनीतिक विरोधी जेडीयू के एक बड़े नेता रिश्तेदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और सीबीआई से कहा है कि वे आपसी रजामंदी से जज का नाम दे दें।
सहमति ना बनने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पास यह विकल्प है कि वे नए जज को केस सौंप दे। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
सीबीआई की विशेष अदालत झारखंड की चाइबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़े मामले में 15 जुलाई को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी।
दरअसल लालू यादव ने जज बदलने की अर्ज़ी दी है। उनका दावा है कि उन्हें मौजूदा सीबीआई जज पीके सिंह से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वे उनकी राजनीतिक विरोधी जेडीयू के एक बड़े नेता रिश्तेदार हैं।
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