यह ख़बर 09 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

कंधमाल दंगा मामले में पांच हुए बरी

खास बातें

  • ओडिशा में वर्ष 2008 में हुए कंधमाल दंगों के दौरान एक घर जलाने की घटना में आरोपी पांच व्यक्तियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया।
फूलबनी:

ओडिशा में वर्ष 2008 में हुए कंधमाल दंगों के दौरान एक घर जलाने की घटना में आरोपी पांच व्यक्तियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया।

फूलबनी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार तोष ने कंधमाल दंगों के दौरान 27 अगस्त 2008 को पनेला गांव में एक घर जलाने के मामले को निपटाते हुए पांच व्यक्तियों को बरी कर दिया।

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बरी किए गए व्यक्तियों के नाम सुरंजन मलिक, जनाका प्रधान, शिबराम मलिक, नकुल प्रधान और ज्ञानपति प्रधान हैं।