
नई दिल्ली:
एयर इंडिया के दो कर्मचारियों की फेसबुक में कमेंट के चलते गिरफ्तारी के बाद किरकिरी झेलने वाली मुंबई पुलिस ने अब उस आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसने इन दोनों के खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस में दे थी।
शिकायतकर्ता सागर कार्निक ने केबिन क्रू मेंबर मयंक मोहन शर्मा और केवीजे राव के खिलाफ की थी जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने दोनों की शिकायत पर कार्निक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मई में शर्मा और राव को गिरफ्तार किया गया था।
हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह की गिरफ्तारी को गैरजरूरी करार दिया तब पीड़ित दोनों व्यक्तियों ने गिरफ्तार करने गए पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
आरोप था कि दोनों ने भारतीय नेताओं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ भद्दा मजाक करने वाला एक पोस्ट डाला था।
दोनों ने सफाई दी है कि जिस कंटेंट को दोनों ने फेसबुक में शेयर किया था वह इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है।
बता दें कि राव और शर्मा को पुलिस की साइबर शाखा ने आधी रात को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। राव का आरोप है कि पुलिस ने एनसीपी नेता किरण पावस्कर के दबाव में आकर यह गिरफ्तारी की थी।
राव का आरोप है कि करीब 1.30 बजे सुबर से हमें जांच अधिकारी घोशालकर ने शनिवार की रात गिरफ्तार किया ताकि जमानत न मिल सके। साथ ही घोशालकर ने हमारे पासपोर्ट और आईडी कार्ड में जबरन रख लिए थे। छूटने के बाद हमने सीधे कमिश्नर से एक लिखित शिकायत की थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
राव ने बताया कि पुलिस ने हमारे मामले में मार्च में दर्ज एफआईआर के बाद करीब दो महीनों तक कुछ नहीं किया।
एयर इंडिया के दोनों कर्मचारियों को आईटी एक्ट की धारा 66 ए और 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। राव का कहना है कि पुलिस ने करीब एक साल तक मामले की जांच की लेकिन हमें कभी भी समन नहीं किया।
शिकायतकर्ता सागर कार्निक ने केबिन क्रू मेंबर मयंक मोहन शर्मा और केवीजे राव के खिलाफ की थी जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने दोनों की शिकायत पर कार्निक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मई में शर्मा और राव को गिरफ्तार किया गया था।
हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह की गिरफ्तारी को गैरजरूरी करार दिया तब पीड़ित दोनों व्यक्तियों ने गिरफ्तार करने गए पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
आरोप था कि दोनों ने भारतीय नेताओं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ भद्दा मजाक करने वाला एक पोस्ट डाला था।
दोनों ने सफाई दी है कि जिस कंटेंट को दोनों ने फेसबुक में शेयर किया था वह इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है।
बता दें कि राव और शर्मा को पुलिस की साइबर शाखा ने आधी रात को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। राव का आरोप है कि पुलिस ने एनसीपी नेता किरण पावस्कर के दबाव में आकर यह गिरफ्तारी की थी।
राव का आरोप है कि करीब 1.30 बजे सुबर से हमें जांच अधिकारी घोशालकर ने शनिवार की रात गिरफ्तार किया ताकि जमानत न मिल सके। साथ ही घोशालकर ने हमारे पासपोर्ट और आईडी कार्ड में जबरन रख लिए थे। छूटने के बाद हमने सीधे कमिश्नर से एक लिखित शिकायत की थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
राव ने बताया कि पुलिस ने हमारे मामले में मार्च में दर्ज एफआईआर के बाद करीब दो महीनों तक कुछ नहीं किया।
एयर इंडिया के दोनों कर्मचारियों को आईटी एक्ट की धारा 66 ए और 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। राव का कहना है कि पुलिस ने करीब एक साल तक मामले की जांच की लेकिन हमें कभी भी समन नहीं किया।
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