झारखंड में लॉकडाउन-4 में राज्य के अंदर कई चीजों पर दी गयी रियायत

कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रीटेल आउटलेट खुले सकेंगे.

झारखंड में लॉकडाउन-4 में राज्य के अंदर कई चीजों पर दी गयी रियायत

प्रतीकात्मक तस्वीर

रांची:

कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से राज्य़ सरकार को लॉकडाउन 4.0 पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया था. आखिर लॉकडाउन 4.0 में क्या होगा इस नतीजे पर पहुंचने के लिए सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में दिन भर अधिकारियों की हाईप्रोफाइल बैठक का दौर जारी रहा.बैठक में लॉकडाउन 4 में राज्य के अंदर कई चीजों पर रियायत दी गयी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रीटेल आउटलेट खुले सकेंगे.

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मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं. ये सभी दुकानें पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी.इसके अलावा निजी कार्यालय, ईकॉमर्स (गैर जरूरी औऱ जरूरी), शराब की दुकानें भी खुलेंगी. राज्य के अंदर औऱ राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है. इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी.