समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित रूप से जमीन हथियाने के अलग-अलग मामलों में आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने सपा सांसद के खिलाफ अपनी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज करने के लिए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई कम से कम 26 प्राथमिकियों का संज्ञान लिया है. ईसीआईआर पुलिस प्राथमिकी के समतुल्य ईडी का कदम है.
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अधिकारियों के मुताबिक आजम खान एवं अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धाराएं लगाई गई हैं. उन पर जबरन वसूली की धमकी देकर जमीन हथियाने का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच करेगा कि कथित रूप से जमीन हथियाने और जबरन वसूली के अपराधों का धन खान एवं अन्य ने निजी संपत्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जिन्हें पीएमएलए के तहत कुर्क किया जा सकता है और उनपर अभियोजन चलाया जा सकता है.
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री खान मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए कथित रूप से जमीन हथियाने के सिलसिले में दर्ज की गई प्राथमिकियों में नामजद हैं. आजम खान इस विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर हैं. सपा ने आरोप लगाया था कि यह कदम खान और विश्वविद्यालय को बदनाम करने की रामपुर के जिलाधिकारी की साजिश है. रामपुर के जिला प्रशासन ने हाल ही में खान का नाम 'भूमाफियाओं' की ऑनलाइन सूची में भी डाल दिया है.
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