
कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राहतों का ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं. वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की गयी, देरी से भुगतान के लिये ब्याज दर को 12 प्रतिशत से कम 9 प्रतिशत किया गया. जबकि आधार को PAN कार्ड से लिंक करने की तारीख की डेडलाइन 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा, ''स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जमा करने में देरी के लिये दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया.''
गौरतलब है कि कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन झेल रहे देशवासियों के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई राहतों का ऐलान किया, जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने के अलावा वस्तु एवं सेवा कर (GST) की मार्च, अप्रैल तथा मई, 2020 की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, यानी डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद निर्मला सीतारमण ने वित्तवर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया. उन्होंने आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक करने और 'विवाद से विश्वास' स्कीम को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है.
इसके अलावा करदाताओं को दी गई अन्य राहतों में स्रोत पर कर कटौती, यानी TDS पर ब्याज को 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है, तथा रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर लिए जाने वाले 12 फीसदी चार्ज को भी 9 फीसदी कर दिया गया है.
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