हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी गणेश प्रतिमाओं (Ganesha Idol) के हुसैन सागर झील और अन्य जलाशयों में विसर्जन की अनुमति नहीं दें. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की पीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिया कि पीओपी से बनी गणेश प्रतिमाओं को बृहद् हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) द्वारा बनाए गए छोटे तालाबों या अन्य अलग तालाबों में विसर्जन की अनुमति दे जिससे मुख्य जलाशयों का जल प्रदूषित नहीं हो.