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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की ओर से दायर मानहानि केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।
अदालत द्वारा 17 नवंबर को जारी किए गए समन की तामील करते हुए दिग्विजय सिंह मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार की अदालत में पेश हुए और अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की जमानत राशि पर जमानत प्रदान कर दी।
अदालत के बाहर दिग्विजय सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि अब वह गडकरी के खिलाफ अपने सभी आरोपों को साबित करेंगे। उन्होंने कहा, अब मैं अदालत के सामने सब कुछ कह सकता हूं कि किस तरह गडकरी ने एक कारोबारी के रूप में काम किया और किस प्रकार उनके अन्य कारोबारियों के साथ संबंध हैं और उनकी सभी कंपनियां फर्जी हैं तथा उन्होंने कैसे लाभ कमाया।
अदालत ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत पाने के बाद उन्हें सुनवाई का सामना करने के लिए अदालत में पेश होने को कहा था। गडकरी ने कांग्रेस महासचिव के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सिंह ने गडकरी पर आरोप लगाया था कि उनके अपनी पार्टी के सांसद अजय संचेती के साथ कारोबारी संबंध हैं।
शिकायत में यह भी कहा गया था कि सिंह ने गडकरी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संचेती को कोयला ब्लाक आवंटन के जरिए 490 करोड़ रुपये कमाए। अदालत में दर्ज कराए गए अपने बयान में गडकरी ने संचेती के साथ किसी भी प्रकार के कारोबारी संबंधों से इनकार किया था और कहा था कि दिग्विजय सिंह ने उनके खिलाफ पूरी तरह झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं।
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