![1993 ब्लास्ट से पहले संजय दत्त के घर जाकर उसे AK-47 और हैंड ग्रेनेड नहीं दिए : अबु सलेम 1993 ब्लास्ट से पहले संजय दत्त के घर जाकर उसे AK-47 और हैंड ग्रेनेड नहीं दिए : अबु सलेम](https://i.ndtvimg.com/i/2015-02/abu-salem_650x400_81424075361.jpg?downsize=773:435)
अबू सलेम (फाइल फोटो)
मुंबई:
गैंगस्टर अबू सलेम ने मुंबई की टाडा अदालत के सामने अपने बयान में इस बात से इनकार किया कि उसने वर्ष 1993 मुंबई विस्फोटों से पहले बालीवुड अभिनेता संजय दत्त के घर जाकर उन्हें दो एके47 राइफलें तथा हथगोले दिए थे।
दत्त को वर्ष 1993 विस्फोट मामले में एक एके 47 राइफल रखने पर दोषी ठहराया गया था और पांच साल की जेल की सजा दी गई थी।
सलेम ने आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अदालत में अपना बयान दिया। इस धारा के तहत आरोपी द्वारा उसके खिलाफ सबूत से जुड़ी किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत से बताने का प्रावधान है।
इस मामले में सलेम, रियाज सिददीकी, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा दोसा के खिलाफ अब सुनवाई चल रही है क्योंकि वे बाद में गिरफ्तार हुए थे। अदालत ने वर्ष 2006 में पिछले महीने फांसी पर लटकाये गये याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था।
बयान में कहा गया, ‘‘यह भी गलत है कि दो या तीन दिन बाद वह अन्य आरोपी के साथ :फिर से: दत्त के घर गया और दो राइफलों, गोलियों तथा हथगोलों से भरा बैग लेकर (वापस) लौटा।’’
सलेम ने बयान में कहा कि पुर्तगाल की अदालत द्वारा प्रत्यर्पण आदेश निरस्त करने के बाद उनकी सुनवाई गैरकानूनी, अवांछित और कानून की नजर में गलत है।
दत्त को वर्ष 1993 विस्फोट मामले में एक एके 47 राइफल रखने पर दोषी ठहराया गया था और पांच साल की जेल की सजा दी गई थी।
सलेम ने आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अदालत में अपना बयान दिया। इस धारा के तहत आरोपी द्वारा उसके खिलाफ सबूत से जुड़ी किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत से बताने का प्रावधान है।
इस मामले में सलेम, रियाज सिददीकी, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा दोसा के खिलाफ अब सुनवाई चल रही है क्योंकि वे बाद में गिरफ्तार हुए थे। अदालत ने वर्ष 2006 में पिछले महीने फांसी पर लटकाये गये याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था।
बयान में कहा गया, ‘‘यह भी गलत है कि दो या तीन दिन बाद वह अन्य आरोपी के साथ :फिर से: दत्त के घर गया और दो राइफलों, गोलियों तथा हथगोलों से भरा बैग लेकर (वापस) लौटा।’’
सलेम ने बयान में कहा कि पुर्तगाल की अदालत द्वारा प्रत्यर्पण आदेश निरस्त करने के बाद उनकी सुनवाई गैरकानूनी, अवांछित और कानून की नजर में गलत है।
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