दिल्ली हिंसा पर SC में सुनवाई: हर्ष मंदर के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट मांगी, दिल्ली HC से सभी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को ओर से भड़काऊ भाषण देने के मामले में हर्ष मंदर की याचिका पर कहा कि इस पर अभी सुनवाई नहीं होगी.

दिल्ली हिंसा पर SC में सुनवाई: हर्ष मंदर के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट मांगी, दिल्ली HC से सभी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंदर के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट मांगी (फाइल फोटो)

खास बातें

  • कोर्ट ने हर्ष मंदर के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट मांगी
  • उच्च न्यायालय को सभी मामलों की सुनवाई शुक्रवार को करने को कहा
  • हर्ष मंदर के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

दिल्ली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को अहम निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा, "न्याय के हित में हाईकोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को करे. हेट स्पीच समेत इस हिंसा से जुड़ी सभी  याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की जानी चाहिए. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट मामले की यथासंभव जल्द सुनवाई करे और नेता लोगों से बात करे. इसका तुषार मेहता ने विरोध किया. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में शांति संभव हो. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट शांतिपूर्वक विवाद का हल निकालने की कोशिश करे. 

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को ओर से भड़काऊ भाषण देने के मामले में हर्ष मंदर की याचिका पर कहा कि इस पर तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक कि न्यायपालिका को लेकर की गई उनकी टिप्पणी का मामला नहीं सुलझ जाता है. चीफ जस्टिस बोबडे ने मंदर के भाषण का ट्रांसक्रिप्ट मांगा है. हर्ष मंदर के मामले में न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली हिंसा मामले के पीड़ितों के साथ हर्ष मंदर भी एक याचिकाकर्ता है. 

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याचिका में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की गई थी. आरोप है कि इन भड़काऊ भाषणों ने हिंसा को फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी. दिल्ली हिंसा में अब तक 48 लोगों की जान गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.  

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने सीएए को लेकर मंदर के बयान का हवाला देते हुए कहा, "आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिया है. हम अभी आपको नहीं सुनेंगे... यदि हर्ष मंदर को को सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा लगता है तो पहले इस पर फैसला होना चाहिए." मंदर पर आरोप है कि उसने शीर्ष न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. 

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सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंदर की याचिका पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "हर्ष मंदर ने भाषण में कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है. यह सीएए के विरोध प्रदर्शन में दिया गया भाषण है.

प्रधान न्यायाधीश ने तुषार से कहा हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते क्योंकि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है लेकिन, हाईकोर्ट का मामले को लंबा टाला जाना उचित नहीं है.

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