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This Article is From Oct 28, 2015

केरल हाउस पर हुई पुलिस रेड गैर-कानूनी : अरविंद केजरीवाल सरकार

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केरल हाउस पर हुई पुलिस रेड गैर-कानूनी : अरविंद केजरीवाल सरकार
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मुताबिक, सोमवार को केरल हाउस में हुई पुलिस कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी। यही नहीं सरकार का कहना है कि कानूनन दिल्ली पुलिस को ये अधिकार ही नहीं कि वह बीफ मामले में किसी भवन के अंदर घुस जाए।

दिल्ली पुलिस को किसी भवन में घुसने का अधिकार नहीं
दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेन्द्र शर्मा ने बताया कि मंगलवार को पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने जिस दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 का हवाला देकर पुलिस वालों की केरल हाउस में रेड को जायज़ ठहराया था। उसके तहत पुलिस को किसी भवन या परिसर में घुसने का अधिकार ही नहीं।

नागेन्द्र शर्मा के मुताबिक, केवल दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक जिसको अधिकृत करेंगे केवल वे ही किसी भवन या परिसर में गोमांस मामले में कार्रवाई करे सकते हैं।

दिल्ली पुलिस सिर्फ वाहनों की जांच कर सकती है
नागेन्द्र शर्मा ने एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए कहा कि कानून की धारा 11 (4) a में दिल्ली पुलिस को अधिकार है कि वह केवल वाहनों की जांच कर सकती है, जिसमें गाय/बछड़े/बैल आदि को वध के लिए ले जाने का शक हो। शर्मा ने यह भी बताया कि कानून के बेजा-इस्तेमाल की समस्या पर सरकार विचार को तैयार है और इस मामले सरकार उचित कार्रवाई करेगी।

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