दिल्ली मेट्रो (delhi metro) में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी
नई दिल्ली: DELHI METRO : दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यलो अलर्ट (Yellow Alert) लागू कर दिया गया है. इसके तहत स्कूल-कॉलेज बंद, मॉल-सिनेमा हॉल बंद करने के साथ दिल्ली मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता से चलाई जाएंगी. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने कहा है कि कोविड-19 की नई गाइडलाइन के तहत कोच के अंदर सिर्फ 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे. मेट्रो कोच के अंदर किसी को भी खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए प्रवेश द्वारों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी.
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डीएमआरसी के मुताबिक, 712 में से 444 गेट ही खोले जाएंगे. गौरतलब है कि कोरोना के मामलो में गिरावट के बाद दिल्ली मेट्रो में सबसे पहले सभी सीटों पर यात्रियों के बैठने की सुविधा बहाल की गई थी. वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने और अदालती फटकार के बाद दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के खड़े होकर यात्रा करने की भी छूट दी गई थी. प्रत्येक कोच में 30 यात्रियों के खड़े होकर सफर करने की इजाजत थी, जो यलो अलर्ट लागू होने के बाद ही खत्म हो गई है.
यही नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाई जाएंगे. ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में भी दो यात्री ही यात्रा कर पाएंगे. बार, स्पा या रेस्तरां भी आधी क्षमता से चलाए जा सकेंगे. होटलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. दुकानें या मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-ईवन रूल के तहत खुल सकेंगे.
डीएमआरसी ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों के कारण मेट्रो के कुछ गेटों पर एंट्री को नियंत्रित किया जाएगा. लिहाजा यात्रियों से अनुरोध है कि वो बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा के लिए निकले और घर से थोड़ा पहले निकलें, क्योंकि मेट्रो में बैठने के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता. कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का उल्लंघन करने पर यात्रियों को जुर्माना भरना पड़ेगा. कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सचल दस्ते मेट्रो में पहले ही मुस्तैद हो गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है.