DELHI MASK : दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. इसके लिए शुक्रवार रात को आदेश जारी कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर आम जनता को राहत दी है. दिल्ली में घटती पॉजिटिविटी रेट और बड़ी आबादी के वैक्सीनेशन के चलते DDMA ने ये फैसला लिया था. यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. अभी सार्वजनिक जगहों पर दिल्ली में मास्क (Delhi Mask No Compulsory) ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना था. अब केवल सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है, यह अपराध नहीं माना जाएगा. इससे पहले महाराष्ट्र में घटते कोरोना मामलों के बाद मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. इसको लेकर जनता ने राहत की बड़ी सांस ली है. देश के अन्य राज्यों में भी कोविड-19 के घटते मामलों के बीच मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म करने की वकालत की जा रही है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में गुरुवार को इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. इस पर सभी संबंधित पक्षों और एजेंसियों की एकराय दिखी. कोविड प्रोटोकोल का पालन कराने के लिए अभी मास्क न पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. पहले यह जुर्माना 2 हजार रुपये था, लेकिन पिछली डीडीएमए की बैठक में इसे घटा दिया गया था. दिल्ली में कोरोना से जुड़े बाकी के प्रतिबंध हटाए जाने की भी संभावना है. दिल्ली में कोरोनावायरस के मामलों में कमी होने के बाद प्रतिबंधों में काफी ढ़ील दी गई है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने 27 फरवरी को नाइट कर्फ्यू हटाने के साथ ही कई पाबांदियों से जनता को राहत देने का ऐलान किया था. निजी कार में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया था.
महाराष्ट्र में भी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रह गया है. महाराष्ट्र में 2 अप्रैल से मास्क न पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. कोरोना के मामलों में कमी के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने सभी कोविड-19 प्रतिबंध हटाने का फैसला किया था. उद्धव ठाकरे की सरकार ने कहा था कि मास्क के इस्तेमाल की सलाह दी जाएगी, लेकिन यह अब अनिवार्य नहीं होगा.
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