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This Article is From Jan 11, 2018

धार्मिक चित्रों वाले सिक्के वापस लेने की जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- इससे कोई नुकसान नहीं

धार्मिक चित्रों वाले सिक्के को वापस लेने संबंधी जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

धार्मिक चित्रों वाले सिक्के वापस लेने की जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- इससे कोई नुकसान नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: धार्मिक चित्रों वाले सिक्के को वापस लेने संबंधी जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने धार्मिक चिन्हों से युक्त सिक्कों को वापस लेने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इससे देशके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है. दिल्ली के दो निवासियों नफीस काजी और अबु सईद ने जनहित याचिका दायर कर क्रमश: वर्ष 2010 और वर्ष 2013 में बृहदेश्वर मंदिर और माता वैष्णो देवी पर जारी सिक्के वापस लेने का निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त् मंत्रालय को देने का अनुरोध किया था.

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याचिका खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने कहा, ‘यह देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को नुकसान नहीं पहुंचाता है और धर्मनिरपेक्षता किसी समारोह के अवसर पर सिक्के जारी करने से नहीं रोकती है.’अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने वाले अपनी दलील साबित नहीं कर सके हैं कि धार्मिक चिह्न के साथ जारी सिक्के धर्म पालन को प्रभावित कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा, ‘किसी अवसर पर सिक्के जारी करना सिक्काकरण अधिनियम, 2011 के तहत पूर्णतया सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है.’ याचिका दायर करने वालों से अदालत ने पूछा कि यह किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचा रहा है.

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पीठ ने कहा कि कल किसी अन्य धर्म के लिए स्मारक सिक्के जारी किये जा सकते हैं. धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का बराबर सम्मान. यह किसी धर्म के साथ भेद-भाव पूर्ण नहीं है.

VIDEO: 2 रुपये के सिक्के से लुटेरे रोक देते हैं ट्रेन (इनपुट भाषा से)

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