नई दिल्ली:
दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में चलती बस में बर्बर सामूहिक बलात्कार मामले के एकमात्र चश्मदीद गवाह और पीड़िता के 28 वर्षीय मित्र से त्वरित अदालत में बचाव पक्ष ने जिरह किया।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक मंगलवार को भी अदालत में पेश हुआ था। इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ अदालत के बंद कमरे में हो रही सुनवाई में। यह युवक मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में पेश हुआ था। आरोपियों ने अपने खिलाफ बलात्कार एवं हत्या सहित विभिन्न आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।
पीड़िता के मित्र को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना के समक्ष व्हीलचेयर में लाया गया। 16 दिसंबर 2012 की इस जघन्य घटना में वह घायल हो गया था। उससे बृहस्पिवार को भी जिरह की जाएगी।
मीडिया कार्यवाही के ब्यौरे की खबर नहीं दे सकती क्योंकि अदालत ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत इस पर रोक लगा रखी है।
पीड़िता के मित्र के अलावा तीन और लोगों को बुधवार को गवाही देनी थी लेकिन समय की कमी के कारण उनकी गवाही नहीं हो सकी।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक मंगलवार को भी अदालत में पेश हुआ था। इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ अदालत के बंद कमरे में हो रही सुनवाई में। यह युवक मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में पेश हुआ था। आरोपियों ने अपने खिलाफ बलात्कार एवं हत्या सहित विभिन्न आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।
पीड़िता के मित्र को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना के समक्ष व्हीलचेयर में लाया गया। 16 दिसंबर 2012 की इस जघन्य घटना में वह घायल हो गया था। उससे बृहस्पिवार को भी जिरह की जाएगी।
मीडिया कार्यवाही के ब्यौरे की खबर नहीं दे सकती क्योंकि अदालत ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत इस पर रोक लगा रखी है।
पीड़िता के मित्र के अलावा तीन और लोगों को बुधवार को गवाही देनी थी लेकिन समय की कमी के कारण उनकी गवाही नहीं हो सकी।
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