दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट एक अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया.
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया. ईडी ने कहा कि हमें रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है. हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. वाड्रा सबूत मिटा सकते हैं. ईडी ने कहा कि वाड्रा पर गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है. इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.
अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जांच से बच जाए. वाड्रा की अग्रिम जमानत खारिज़ हो.
कोर्ट ने वाड्रा की अग्रिम जमानत पर एक अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है. तब तक वाड्रा को अंतरिम राहत बरकरार रहेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका को सुनने से किया इनकार
अग्रिम जमानत की मांग को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष वाड्रा से हिरासत में पूछताछ की मांग की है.
ED ने कोर्ट से कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे रॉबर्ट वाड्रा, हिरासत में लेकर करना चाहते हैं पूछताछ
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा पर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में धन शोधन का आरोप है. दिल्ली की अदालत ने 27 मार्च तक उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था.
VIDEO : वाड्रा को अदालत से नहीं मिली राहत
वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने उनके खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा कि अदालत द्वारा दी गई आजादी का उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया है.
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