नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने गुरुवार से सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट के तहत सिटीजन चार्टर लागू करने का फैसला किया है। इसके लागू होने के बाद आम लोगों को तय समय पर सरकारी सेवाएं मिल पाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि इस चार्टर के लागू होने के बाद से सरकारी बाबूओं की लेट लतीफी और कामचोरी पर लगाम लगेगी। इस कानून के लागू होने के बाद से सरकारी दफ्तरों के वर्क कल्चर में खासा बदलाव आएगा और बाबूओं के समय पर काम करने से सरकार की छवि ज्यादा साफ-सुथरी होगी। वक्त पर काम ना करने वाले अधिकारियों के लिए इस कानून में जुर्माने का भी प्रवाधान है जो कि 10 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिदिन तक है। ये रकम बाबुओं के वेतन से काटी जाएगी। इस सिटीजन चार्टर के तहत फिलहाल विभिन्न विभागों की 32 सेवाओं को शामिल किया गया है।
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