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This Article is From Aug 10, 2016

दही हांडी मामला : सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहत, 17 को होगी सुनवाई

दही हांडी मामला : सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहत, 17 को होगी सुनवाई
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: दही हांडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से इस बार उम्र और ऊंचाई के मामले में राहत मिल सकती है.सुप्रीम कोर्ट के इशारे से तो यही लग रहा है.कोर्ट ने दही हांडी के खिलाफ याचिकाकर्ता स्वाति पाटिल को नोटिस जारी किया है.इस मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी.कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरानी याचिका का निस्तारण हो चुका है.याचिका को दोबारा शुरू किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की दही हांडी के मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2014 के आदेशों में स्पष्टता देने की गुहार लगाई थी, जिसमें 12 साल तक के बच्चों को दही हांडी में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी और साथ ही हाईकोर्ट के 20 फुट की ऊंचाई सीमित करने के आदेश पर रोक लगा दी थी.सरकार का कहना है कि क्या ये आदेश एक साल के लिए थे या अभी भी लागू हैं ?

महाराष्ट्र सरकार की ओर से ASG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 11 अगस्त 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 18 साल से कम के युवक दही हांडी में हिस्सा नहीं ले सकते और इसकी ऊंचाई भी 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 12 साल तक के बच्चों को हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी और ऊंचाई के आदेश पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया.ASG के मुताबिक, अब हाईकोर्ट इस मामले में अदालत की अवमानना का मामला मानते हुए सुनवाई कर रहा है.ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के बारे में स्पष्ट करे कि आखिर ये छूट सिर्फ उसी साल के लिए थी या आगे भी लागू रहेगी.

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