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This Article is From Feb 03, 2011

किसी पर चार्जशीट होना धब्बा नहीं : सरकार

New Delhi: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि क्या तत्कालीन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) ने दागी पीजे थॉमस को सरकार में सचिव पद पर नियुक्ति के लिए क्लीन चिट दी थी। न्यायमूर्ति एसएच कपाडिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि सीवीसी के चयन के लिए पैनल तैयार करने के लिए क्या उसने महज अधिकारियों की वेबसाइट से उनका बायो-डाटा डाउनलोड किया था या फिर प्रत्येक अधिकारी की सर्विस फाइल की छानबीन की थी।उधर, सीवीसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि किसी पर चार्जशीट होना धब्बा नहीं है। सरकार ने कहा कि थॉमस की नियुक्ति को तत्कालीन सीवीसी ने हरी झंड़ी दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सीवीसी आखिरी अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या सीवीसी का चयन करने वाली समिति के सामने थॉमस के सर्विस रिकॉर्ड रखे गए थे।

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