शिमोगा:
स्थानीय अदालत द्वारा ‘नफरत फैलाने वाला भाषण’ देने संबंधी शिकायत स्वीकार करने के साथ ही कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा मुश्किल में फंस गए हैं।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जुन नल्लुर ने जिला कांग्रेस की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैयद डब्ल्यू अद्दू की निजी शिकायत को स्वीकार कर लिया है।
अद्दू में अपनी शिकायत में कहा है कि ईश्वरप्पा ने 5 मई को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर ‘भड़काऊ’ भाषण दिया है।
इस संबंध में अपराध दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की है।
इस संबंध मं ईश्वरप्पा ने कहा, ‘‘मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं अपनी टिप्पणियों पर कायम हूं।’’
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जुन नल्लुर ने जिला कांग्रेस की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैयद डब्ल्यू अद्दू की निजी शिकायत को स्वीकार कर लिया है।
अद्दू में अपनी शिकायत में कहा है कि ईश्वरप्पा ने 5 मई को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर ‘भड़काऊ’ भाषण दिया है।
इस संबंध में अपराध दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की है।
इस संबंध मं ईश्वरप्पा ने कहा, ‘‘मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं अपनी टिप्पणियों पर कायम हूं।’’
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
कर्नाटक, डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा, भड़काऊ भाषण, Karnataka Dy CM KS Ishwarappa, KS Ishwarappa, Hate Speech