एलओसी पार करके पाकिस्तान जाने वाले सिपाही चदू बाबूलाल चव्हाण को कोर्ट मार्शल में दोषी करार दिया गया है.
नई दिल्ली:
सेना के कोर्ट मार्शल में सिपाही चंदू बाबूलाल चव्हाण को दोषी माना गया. सूत्रों के मुताबिक सिपाही चंदू को दो महीने 29 दिन की जेल और दो साल की पेंशन में कटौती की गई है. चंदू पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान 29 सितम्बर को एलओसी पार करके पाकिस्तान चला गया था.कहा जाता है कि वह अपने अफसरों से नाराज होकर पाकिस्तान चला गया था. 21 जनवरी को पाकिस्तान ने उसे भारत को सौंप दिया था.
सीमा पार करके पाकिस्तान गए भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चव्हाण को सेना की एक अदालत ने दोषी ठहराया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना की अदालत ने चंदू को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है लेकिन सजा की अवधि को अधिकारियों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है.
VIDEO : पाक से लौटा चंदू
सिपाही चंदू चव्हाण के मामले की सुनवाई जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा की गई. चव्हाण सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं. उनकी तैनाती 37 राष्ट्रीय राइफल्स में थी. पिछले वर्ष सितंबर में भारत ने नियंत्रण रेखा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर सजिर्कल स्ट्राइक की थी जिसके कुछ घंटों बाद सिपाही कश्मीर में सीमा पार कर गया था.
सीमा पार करके पाकिस्तान गए भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चव्हाण को सेना की एक अदालत ने दोषी ठहराया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना की अदालत ने चंदू को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है लेकिन सजा की अवधि को अधिकारियों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है.
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सिपाही चंदू चव्हाण के मामले की सुनवाई जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा की गई. चव्हाण सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं. उनकी तैनाती 37 राष्ट्रीय राइफल्स में थी. पिछले वर्ष सितंबर में भारत ने नियंत्रण रेखा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर सजिर्कल स्ट्राइक की थी जिसके कुछ घंटों बाद सिपाही कश्मीर में सीमा पार कर गया था.
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