नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े साल 2001 के एक मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य के खिलाफ आज आरोप तय किए हैं।
जेटली के साथ उनकी पूर्ववर्ती पार्टी के साथी गोपाल पचरवाल और सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस पी मुरगई विशेष सीबीआई न्यायाधीश कंवल जीत अरोड़ा के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने आरोप तय करने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल निर्धारित कर दी।
अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए। तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह नहीं कबूला और मुकदमे का सामना करने का फैसला किया। यह मामला समाचार पोर्टल तहलका डॉट कॉम द्वारा किए गए स्टिंग ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ के आधार पर दर्ज किया गया था। यह स्टिंग रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए किया गया था। सीबीआई ने जया जेटली और अन्य के खिलाफ साल 2006 में आरोप पत्र दायर किया था।
जेटली के साथ उनकी पूर्ववर्ती पार्टी के साथी गोपाल पचरवाल और सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस पी मुरगई विशेष सीबीआई न्यायाधीश कंवल जीत अरोड़ा के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने आरोप तय करने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल निर्धारित कर दी।
अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए। तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह नहीं कबूला और मुकदमे का सामना करने का फैसला किया। यह मामला समाचार पोर्टल तहलका डॉट कॉम द्वारा किए गए स्टिंग ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ के आधार पर दर्ज किया गया था। यह स्टिंग रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए किया गया था। सीबीआई ने जया जेटली और अन्य के खिलाफ साल 2006 में आरोप पत्र दायर किया था।
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