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This Article is From Mar 22, 2020

Coronavirus:वाराणसी को किया गया 'लॉकडाउन', 23 और 24 मार्च को नहीं खुलेगी दुकानें, इमरजेंसी सेवा रहेगी बहाल

देश भर में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर देखा जा रहा है. भारत में अबतक 300 से अधिक लोग इसके चपेट में आ गए हैं. इधर सरकार की तरफ से इस संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

Coronavirus:वाराणसी को किया गया 'लॉकडाउन', 23 और 24 मार्च को नहीं खुलेगी दुकानें, इमरजेंसी सेवा रहेगी बहाल
कोरोना वायरस के कारण वाराणसी में 'लॉकडाउन'
वाराणसी:

देश भर में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर देखा जा रहा है. भारत में अबतक 300 से अधिक लोग इसके चपेट में आ गए हैं. इधर सरकार की तरफ से इस संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर  23 और 24 मार्च को सभी स्थायी व अस्थायी दुकानें, पटरी दुकाने, ठेले पर लगने वाले दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. हालांकि आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, सब्जी, फल, दवाई की दुकानें पैथोलॉजी लैब, डॉक्टर क्लिनिक,  निजी अस्पताल सहित अन्य सभी आवश्यक सेवा देने वाले संस्थान इस  प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. 

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साथ ही प्रशासन ने सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस, कैफ़े, खाने पीने की दुकानों को 29 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है. अधिकाधिक लोगो को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और केवल जरूरी मरीजो पर फोकस करने के लिए जनपद के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और क्लीनिक्स पर सामान्य OPD 29 मार्च तक बंद करने का भी आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी मरीज फ़ोन से ही अपने डॉक्टर से संपर्क कर सीधे दवा ख़रीदें और संक्रमण से बचें .

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सभी राजस्व न्यायलय में अगले 3 सप्ताह तक सामान्य तिथि दी जाएगी और केवल टाइम बाउंड आदेश वाले केस ही 24 मार्च के बाद सुने जाएंगे. सभी अभिलेखागार 29 मार्च तक बंद किये जा रहे हैं. इनसे कोई नकल जारी नही की जाएगी.राज्य सरकार के कार्यालयों में अल्टरनेटिव दिनों की रोस्टर जारी की जा रही है जो 29 मार्च तक चलेगी. आफिस के आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन. फील्ड के कर्मचारी प्रतिदिन ड्यूटी करेंगे.

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