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This Article is From Nov 29, 2017

कोपर्डी रेप केस: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

मुंबई के अहमद नगर कोपर्डी में नाबलिक से सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में जिला सत्र न्यायालय ने तीनो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.

कोपर्डी रेप केस: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
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कोपर्डी रेप केस में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
3 जुलाई 2016 को 9वीं की छात्रा के साथ हुआ था गैंगरेप
महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की शुरुआत इसी जघन्य हत्याकांड के बाद हुई थी
मुंबई: मुंबई के अहमद नगर कोपर्डी में नाबलिक से सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में जिला सत्र न्यायालय ने तीनो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाळ और नितीन गोपीनाथ भैलुमे को फांसी का फैसला सुनाया है. 13 जुलाई 2016 को 9वीं की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी. महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले मराठा आंदोलन की शुरुआत इसी जघन्य हत्याकांड के बाद हुई थी.

पढ़ें: निर्भया गैंगरेप में इस दोषी को फांसी दी जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल खुली अदालत में करेगा सुनवाई

आरोप है कि दोनों परिवारों में पहले से दुश्मनी थी और आरोपी परिवार ने पीड़ित परिवार के खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी थी. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के मुताबिक सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ 31 गवाही के अलावा 24 परिस्थितिजन्य सबूत भी अदालत में पेश किए गए थे.

VIDEO: कोपर्डी रेप केस: कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

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