सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया बार एग्‍जाम मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी

सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया बार एग्‍जाम मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी

नई दिल्ली:

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से वकील के तौर पर रजिस्‍ट्रेशन कराने वालों के लिए अनिवार्य किए गए ऑल इंडिया बार एग्‍जाम के मामले की सुनवाई अब पांच जजों की संविधान पीठ करेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया है। संविधान पीठ अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश टीएस ठाकुर द्वारा उठाए गए दो सवालों को लेकर सुनवाई करेगी।

मुख्‍य न्‍यायाधीश टीएस ठाकुर की ओर से संविधान पीठ के सामने पहला सवाल यह रखा गया है कि क्‍या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यह अधिकार है कि वह पंजीकरण के पहले वह किसी वकील की लिखित परीक्षा ले सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के पंजीकरण के पहले होने वाले एक्‍जाम को रद्द कर दिया था। जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने प्रावधानों में संशोधन करते हुए पंजीकरण के बाद परीक्षा लेना शुरू कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने दूसरा सवाल यह है कि क्‍या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यह अधिकार है कि वह पंजीकरण के बाद किसी वकील से प्रैक्‍टिस करने का अधिकार छीन सके। नियम के मुताबिक पंजीकरण के दो साल के भीतर किसी भी वकील को बार काउंसिल आफ इंडिया का एक्‍जाम पास करना अनिवार्य होता है। अगर वह यह परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है।