पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोयला घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री मनमोहन सिंह ये नहीं कह सकते कि उनको अंधेरे में रख कर आवंटन किया गया। मनमोहन सिंह को सब कुछ पता था। वो ये नहीं कह सकते कि उनको कुछ पता नहीं था।
कोड़ा की दलील है कि सीबीआई ने कहा है कि साजिश हुई है तो अगर साजिश हुई है तो मनमोहन सिंह भी उसका हिस्सा हैं। मधु कोड़ा ने स्पेशल कोर्ट से मांग की है कि मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में बतौर आरोपी कोर्ट समन जारी करे। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है और गुरुवार को सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी।
दरअसल मामला झारखंड के बीरभूम के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। कोयला घोटाले में इन सभी को आरोपी बनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने नवीन जिंदल, दसारी नारायण राव, एचसी गुप्ता और मधु कोड़ा समेत 15 आरोपियों समन किए थे और जमानत दे दी थी। इन सारे आरोपियों को सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है।
सीबीआई ने इस मामले में 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, आवंटन के लिए गलत जानकारियां दी गई थीं। चार्जशीट में 10 लोगों के अलावा 5 कंपनियों - जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL), जिंदल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल की ही गगन स्पांज प्राईवेट लिमिटेड और न्यू दिल्ली एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड के साथ-साथ सौभाग्य मीडिया लिमिटेड को आरोपी बनाया गया। इससे पहले कोर्ट ने हिंडाल्को मामले में डॉ. सिंह को आरोपी बनाते हुए समन जारी किए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी थी।
कोड़ा की दलील है कि सीबीआई ने कहा है कि साजिश हुई है तो अगर साजिश हुई है तो मनमोहन सिंह भी उसका हिस्सा हैं। मधु कोड़ा ने स्पेशल कोर्ट से मांग की है कि मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में बतौर आरोपी कोर्ट समन जारी करे। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है और गुरुवार को सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी।
दरअसल मामला झारखंड के बीरभूम के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। कोयला घोटाले में इन सभी को आरोपी बनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने नवीन जिंदल, दसारी नारायण राव, एचसी गुप्ता और मधु कोड़ा समेत 15 आरोपियों समन किए थे और जमानत दे दी थी। इन सारे आरोपियों को सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है।
सीबीआई ने इस मामले में 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, आवंटन के लिए गलत जानकारियां दी गई थीं। चार्जशीट में 10 लोगों के अलावा 5 कंपनियों - जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL), जिंदल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल की ही गगन स्पांज प्राईवेट लिमिटेड और न्यू दिल्ली एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड के साथ-साथ सौभाग्य मीडिया लिमिटेड को आरोपी बनाया गया। इससे पहले कोर्ट ने हिंडाल्को मामले में डॉ. सिंह को आरोपी बनाते हुए समन जारी किए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी थी।
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