नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship (Amendment) Bill) सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. बीजेपी ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. सोमवार से बुधवार तक के लिए यह व्हिप है. सांसदों से दोनों सदनों में मौजूद रहने के लिए कहा गया है. केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) पेश करेंगे. इस बिल को लेकर लोकसभा में जोरदार बहस होने के आसार हैं.
नागरिकता संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक यानी CAB को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है. इसके ज़रिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों से कहा था कि यह विधेयक शीर्ष प्राथमिकता है, और उतना ही अहम है, जितना जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर लाया गया प्रस्ताव था.
इस बिल के तहत छह समुदायों - हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी, के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है. बिल के ज़रिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाएगा, ताकि चुनिंदा वर्गों के गैरकानूनी प्रवासियों को छूट प्रदान की जा सके. चूंकि इस विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए विपक्ष ने बिल को भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए उसकी आलोचना की है.
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बताया जाता है कि नए विधेयक में अन्य संशोधन भी किए गए हैं, ताकि गैरकानूनी रूप से भारत में घुसे लोगों तथा पड़ोसी देशों में धार्मिक अत्याचारों का शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले लोगों में स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सके. देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है. उनकी चिंता है कि पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिन्दुओं को नागरिकता प्रदान की जा सकती है.
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बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद (AGP) ने वर्ष 2016 में इस बिल को लोकसभा में पारित किए जाते के वक्त विरोध किया था और सत्तासीन गठबंधन से अलग भी हो गई थी. लेकिन जब यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया तो AGP गठबंधन में लौट आई थी. बीजेपी के सांसदों से सोमवार को संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यह बिल प्रस्तुत करेंगे.
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