
केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि अब इस मामले की निगरानी हाईकोर्ट करेगा।
सरकारी दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने कहा, पुराना अनुभव है, जब तक कोर्ट दखल नहीं देता, पद खाली पड़े रहते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि वह 5 मई तक इस बारे हुई प्रगति की रिपोर्ट दाखिल करे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र से जवाब मांगा था कि सीआईसी और सूचना आयुक्त के पद खाली क्यों हैं और कब तक ये नियुक्ति की जाएंगी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इसके लिए प्रक्रिया चल रही है और इसमें 12 हफ्ते का वक्त लगेगा। केंद्र ने यह भी बताया कि पदों को भरने के लिए आईबी और सीबीआई लोगों की सूची तैयार करती हैं। गौरतलब है कि ये पद करीब एक साल से खाली पड़े हैं।
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