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This Article is From Oct 24, 2011

चिदंबरम को सहआरोपी बनाने की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने 2-जी स्पेक्ट्रम नीलामी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को सह-आरोपी बनाने की जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई सोमवार को मुल्तवी कर दी। स्वामी ने अपनी अर्जी में कहा कि मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करती उनकी याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इसके बाद विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ओ पी सैनी ने सुनवाई को आठ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले 15 सितंबर को स्वामी ने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण में चिदंबरम की सह-अपराधिता का आरोप लगाते हुए उनका बयान नये सिरे से दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अदालत को इस नये तथ्य को रिकॉर्ड पर लेना चाहिए कि चिदंबरम और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा की 2-जी स्पेक्ट्रम का मूल्य और प्रवेश शुल्क निर्धारित करने में भूमिका थी। स्वामी ने अपनी अर्जी में कहा था कि तथ्य यह है कि उक्त दोनों मंत्रियों ने स्पेक्ट्रम की कीमत और प्रवेश शुल्क का वर्ष 2001 के स्तर पर निर्धारण करने का मिलकर फैसला किया। उन्होंने तय किया कि प्रवेश शुल्क के लिये वर्ष 2007-08 के बाजार मूल्य को निर्धारित नहीं किया जायेगा। इस बात की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राज्यसभा में 24 फरवरी 2011 को दिये बयान से पुष्टि हो चुकी है। टू-जी मामले में स्वामी ने यह भी मांग की है कि आरोपियों की उन अन्य लोगों से मिलीभगत का पता लगाने के लिये सीबीआई अधिकारियों से भी जिरह की जाये जिन्हें जानबूझकर जांच एजेंसी ने आरोपी नहीं बनाया है।

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